Home व्यापार ट्रेन टिकट रद्द कराने पर कितना मिलेगा रिफंड? जाने रेलवे के नियम….

ट्रेन टिकट रद्द कराने पर कितना मिलेगा रिफंड? जाने रेलवे के नियम….

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भारत में ज्यादातर लोग एडवांस में ट्रेन टिकट बुक कराना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार प्लान बदलने के कारण अचानक ट्रेन टिकट को रद्द करना पड़ता है। इस कारण से रेलवे की ओर से यात्रियों से टिकट कैंसिलेशन चार्जेज लिया जाता है। ये एसी फर्स्ट क्लास, एसी चेयरकार और सेकंड क्लास के साथ सभी श्रेणियों पर लगता है।

रेलवे में टिकट रिफंड के क्या हैं नियम?

1. अगर आप ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं।

एसी फर्स्ट/ एक्जीक्यूटिव क्लास की टिकट पर 240 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लगेगा।
एसी 2 टियर की टिकट पर 200 रुपये का कैंसिलेशन चार्जेज लगेगा।
एसी 3 टियर पर और एसी 3 इकोनॉमी पर 180 कटेंगे।
सेकंड क्लास का टिकट रद्द करने पर 60 रुपये का चार्ज लगेगा।

2. अगर आप ट्रेन के निकलने से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक की टिकट रद्द कराते हैं तो कुल किराए का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कटेगा।

3. अगर कोई ट्रेन के निकलने से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे तक पर टिकट रद्द करता है तो कुल किराए का 50 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कटेगा।

4. इसके अलावा आरएसी और वेटिंग लिस्ट की टिकट को ट्रेन निकलने से आधा घंटे पहले रद्द करने पर आपको पूरा रिफंड मिलेगा। हालांकि, प्रति व्यक्ति क्लर्केज चार्ज काटा जाएगा।

ट्रेन लेट पर भी मिलता है रिफंड

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से अधिक समय तक लेट हो जाती है और इस कारण से आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करना होगा। इसे टीडीआर भी कहा जाता है।

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